बाराबंकी में सख्त उर्वरक वितरण व्यवस्था

संवाददाता: श्रवण कुमार
बाराबंकी:किसानों के लिए अच्छी खबर है। खरीफ सीजन में खाद की किल्लत और कालाबाज़ारी पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सोमवार को जिले में 1609.500 मीट्रिक टन यूरिया की रैक बाराबंकी पहुंची। यह रैक नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी द्वारा भेजी गई है। जिला प्रशासन ने रिकॉर्ड समय में स्टॉक का वितरण सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता के साथ खाद आपूर्ति शुरू कर दी है।
जिला कृषि अधिकारी के अनुसार, किसानों को समय से पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाओं को सख्त किया गया है। रैक से सीधे 40 प्रतिशत यानी 624 मीट्रिक टन यूरिया पीसीएफ के माध्यम से समितियों को आवंटित कर दिया गया, जबकि शेष खाद निजी विक्रेताओं को निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई गई है।
कंपनी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि हर रैक डिस्पैच का आईडी और एक्नॉलेजमेंट तत्काल जिला कृषि विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है, ताकि किसी भी प्रकार की हेरा-फेरी या देरी को रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को उचित समय पर खाद की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और कालाबाजारी की संभावना खत्म होगी।
जिला प्रबंधक पीसीएफ के मुताबिक, सोमवार को जिन समितियों और बिक्री केंद्रों पर यूरिया भेजा गया उनमें संगम चौराहा, लक्ष्बर, तेजवापुर, बनीकोडर, कोठी, नवाबपुर कोड़री, सुढ़ियामऊ, मऊ, सरैया, फतेहाबाद सहित कुल 30 वितरण केंद्र शामिल हैं। सभी समितियों को निर्देशित किया गया है कि खाद का वितरण पूरी पारदर्शिता और किसान रजिस्टर के माध्यम से ही किया जाए।
जैदपुर, सिद्धौर और सेमरावां क्षेत्र में जिला कृषि अधिकारी की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बड़ी अरुई स्थित आयुष खाद भंडार और सेमरावां स्थित देव खाद भंडार में स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रिकॉर्ड अधूरे पाए गए, जिस पर दोनों विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सिद्धौर के बी-पैक्स छूलापाही पर खाद वितरण के दौरान किसानों के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति दोबारा खाद न ले सके।
सेमरावां समिति पर यूरिया का स्टॉक ट्रक से उतारा जा रहा था, लेकिन वितरण शुरू करने की अनुमति केवल आईडी मिलने के बाद ही दी जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की अनियमितता या बिना आईडी के वितरण पर कड़ी कार्रवाई होगी।
फुटकर विक्रेताओं के लिए सख्त हिदायत जिला प्रशासन ने फुटकर विक्रेताओं को भी सख्त चेतावनी जारी की है—
स्टॉक और रेट बोर्ड को अनिवार्य रूप से अपने प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित करना होगा।
पीओएस मशीन के माध्यम से ही निर्धारित दर पर खाद की बिक्री की जाएगी।
किसी प्रकार की टैगिंग (खाद के साथ अन्य वस्तु की अनिवार्य बिक्री) पर पूरी तरह रोक है। यदि कोई विक्रेता टैगिंग करता पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपनी फसल और भूमि की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही खाद लें।
अधिक कीमत वसूलने या रसीद न देने वाले विक्रेताओं की तुरंत शिकायत करें।
वितरण केंद्रों पर निर्धारित दरों की जानकारी लेकर ही खाद खरीदें।
📞 शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
किसानों की सुविधा के लिए दो कंट्रोल रूम सक्रिय किए गए है
उर्वरक कंट्रोल रूम : 9116295764
समिति शिकायत कंट्रोल रूम : 9653006799
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि यह कदम किसानों के हित में उठाया गया है। खाद वितरण में पारदर्शिता लाना और कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी विक्रेता या समिति नियमों का उल्लंघन करती पाई गई तो उस पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाएगी।