76 समितियों में रविवार को होगा यूरिया का वितरण

Report By: श्रवण कुमार यादव

बाराबंकी:जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने जानकारी दी कि जनपद में दिनांक 17 अगस्त 2025 (रविवार) को किसानों के लिए बड़ी राहत आने वाली है। इस दिन चम्बल फर्टिलाइजर्स कम्पनी का एक रैक प्राप्त होगा, जिसकी कुल मात्रा 2544.75 मीट्रिक टन यूरिया है। इसमें से 50 प्रतिशत (1272 मीट्रिक टन) सहकारी समितियों को और 50 प्रतिशत (1272 मीट्रिक टन) निजी बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार रविवार को जनपद की 76 समितियों पर यह यूरिया वितरित किया जाएगा। इनमें बरदरी, सफैपुर, सैदनपुर, भवानीपुर ददरौली, कोटवाधाम, मियागंज, मथुरानगर, छन्दवल, सादुल्लापुर, खुशेहटी, दिलौना, बांसगांव, कस्बा इचौली, टिकैतनगर, हरई, मामापुर कुसुभा, पवैयाबाद, खेवली, हरख, सतरिख, शरीफाबाद, बरायन, टिकरा उस्मा, तेजवापुर, बन्धौली, मुबारकपुर, दनियालपुर, ज्वेली, निंगरी, मंजीठा, बड़गांव, मसौली, भयारा, सैंदर, निन्दूरा, रसूलपनाह, रजौली, पचघरा, मदनपुर, सरैया मोतिबर नगर, हसनपुर टांडा, हैदरगढ़, चौबीसी, भिलवल, सरायपाण्डेय, लक्षमनपुर, मवैया, हुसैनाबाद, कोठी, नसीपुर, रामनगर समिति, त्रिलोकपुर, मधवाजलालपुर, सूरतगंज, पिपरी मोहार, बरैया, बिझला, केसराई, दोहई, सुढ़ियामऊ आदि समितियाँ शामिल हैं।

उर्वरक का वितरण संबंधित लेखपाल की उपस्थिति में खतौनी के आधार पर किया जाएगा। कृषकों को वितरण स्थल पर पहुंचते समय आधार कार्ड और खतौनी साथ लाना अनिवार्य होगा।

डीएओ ने बताया कि यूरिया की मांग को देखते हुए समितियाँ और निजी बिक्री केन्द्र सुबह 9 बजे से खोले जाएंगे। पहले टोकन वितरण होगा और इसके बाद सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित दर पर उर्वरक की बिक्री की जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि हाल ही में शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम धौखरिया, ब्लॉक रामनगर के मेसर्स मानस ट्रेडर्स के विक्रेता अश्वनी कुमार द्वारा नियमानुसार बिक्री न कर अपने घर और दूसरे गाँव जाकर उर्वरक की बिक्री की जा रही थी। जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा प्रति बैग यूरिया को निर्धारित दर से अधिक, अर्थात 480 रुपये में जिंक के साथ, किसानों को बेचा गया।

तत्काल जांच कर गोदाम का निरीक्षण किया गया और विस्तृत जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद जिलाधिकारी की अनुमति से संबंधित विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत 15 अगस्त 2025 को थाना कोतवाली रामनगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे केवल समितियों और अधिकृत बिक्री केन्द्रों से ही उर्वरक प्राप्त करें। यदि किसी स्थान पर कालाबाज़ारी या निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री होती है तो तत्काल कृषि विभाग या जिला प्रशासन को सूचना दें।

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