गाजीपुर में मिलावटी देशी घी पर बड़ी कार्रवाई, 1439 किलो घी सीज — जांच में असुरक्षित व अधोमानक पाया गया

Report By: आसिफ अंसारी
गाजीपुर : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई में दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज पर्व के दौरान जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार के आदेश और अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) दिनेश कुमार के निर्देशन में गठित टीम ने शहर में कई प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की।
इसी क्रम में 15 अक्टूबर 2025 को उपजिलाधिकारी सदर रवीश गुप्ता और सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 रमेश चन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मेसर्स ए.एस. अग्रवाल इंटरप्राइजेज प्रा.लि. (अग्रवाल स्वीट्स) पर छापेमारी की। प्रतिष्ठान के इंचार्ज संदीप अग्रवाल की मौजूदगी में संदेह के आधार पर 15 किलोग्राम की मूल बंद टीन से ‘प्रेम घी’ का नमूना लेकर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया।
निरीक्षण के दौरान मौके पर ही 1439 किलोग्राम देशी घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹9,35,350 थी, को सीज कर लिया गया। बाद में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में यह नमूना असुरक्षित एवं अधोमानक पाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि घी में विजातीय वसा मिली हुई थी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही आयोडीन वैल्यू निर्धारित मानक से अधिक पाई गई और नमूने में तिल के तेल की मिलावट भी पाई गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) और नियमावली 2011 के नियम 24.6 के तहत प्रतिष्ठान को 30 दिनों के भीतर नमूने के दूसरे भाग की जांच हेतु नोटिस भेज दिया है। इसके साथ ही धारा 36(3)(बी) के अन्तर्गत अग्रवाल स्वीट्स में देशी घी का उपयोग कर मिठाई निर्माण, भंडारण, वितरण और तैयार भोजन परोसने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने और आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।





