ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का बड़ा और संवेदनशील फैसला विद्युत बिल राहत योजना का दायरा बढ़ा, लाखों बकायेदार उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

Report By : कर्मक्षेत्र टीवी डेस्क टीम
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने (Electricity Consumers) के हित में एक और महत्वपूर्ण एवं जनकल्याणकारी निर्णय लेते हुए विद्युत बिल राहत योजना (Electricity Bill Relief Scheme) के दायरे को और व्यापक बना दिया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (A.K. Sharma) ने उपभोक्ताओं की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए योजना में ऐसा बदलाव किया है, जिससे अब पहले की तुलना में कहीं अधिक लोगों को सीधा लाभ मिल सकेगा। यह निर्णय सरकार की संवेदनशीलता और जनहित को सर्वोपरि रखने वाली सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
लखनऊ में 07 दिसंबर 2025 को जारी जानकारी के अनुसार, अब वे उपभोक्ता भी विद्युत बिल राहत योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र होंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद आंशिक भुगतान (Partial Payment) किया है, लेकिन जिन पर अभी भी बिजली का बकाया (Outstanding Electricity Bill) शेष है। इससे पहले नियमों के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को योजना से बाहर रखा गया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग राहत से वंचित रह जा रहे थे।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विभिन्न जनपदों के दौरों और विद्युत बिल राहत शिविरों (Electricity Relief Camps) के निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान कई उपभोक्ताओं ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अप्रैल, मई, जून अथवा अन्य महीनों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ भुगतान अवश्य किया है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के चलते पूरा बकाया जमा नहीं कर पाए। ऐसे में नियमों के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका, जबकि वे राहत के वास्तविक हकदार थे।
उपभोक्ताओं की इस पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा मंत्री शर्मा ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिकतम लोगों को राहत देना है (Government’s Objective is Maximum Relief), न कि तकनीकी कारणों से जरूरतमंदों को लाभ से वंचित करना। मंत्री ने दो टूक कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने ईमानदारी से भुगतान का प्रयास किया है, उन्हें किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
ऊर्जा मंत्री के निर्देश के क्रम में अब यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 2025 तक भुगतान करने वाले ऐसे सभी उपभोक्ता, जिन पर अभी भी बिजली का बकाया है, उन्हें भी विद्युत बिल राहत योजना में शामिल किया जाएगा। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और उनके ऊपर बढ़ते बिजली बिलों (Rising Electricity Bills) का बोझ काफी हद तक कम हो सकेगा।
सरकार का यह कदम विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग (Low and Middle Income Groups) के लिए अत्यंत लाभकारी माना जा रहा है। वर्तमान समय में महंगाई (Inflation) और घरेलू खर्चों के दबाव के बीच बिजली बिल एक बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका है। ऐसे में राहत योजना के दायरे का विस्तार आम जनता के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संशोधित दिशा-निर्देशों (Revised Guidelines) के अनुसार योजना का लाभ देने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविरों और ऑनलाइन माध्यमों (Online Platforms) के जरिए पात्र उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और लाभ समय पर मिल सके।
जनहित में लिए गए इस निर्णय के बाद प्रदेशभर के उपभोक्ताओं में संतोष और राहत का माहौल है। कई उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला दिखाता है कि सरकार वास्तव में जमीनी हकीकत को समझती है। उपभोक्ताओं का मानना है कि यह निर्णय केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास (Public Trust) को भी मजबूत करता है।
कुल मिलाकर, विद्युत बिल राहत योजना के दायरे में किया गया यह विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता, जवाबदेही और जन-केंद्रित प्रशासन (People-Centric Governance) का सशक्त उदाहरण है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का यह निर्णय न सिर्फ लाखों उपभोक्ताओं के लिए तात्कालिक राहत लेकर आया है, बल्कि भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक सुधारों की दिशा भी तय करता है।





