नगर निकायों में पारदर्शिता को लेकर डीएम सिवान का बड़ा आदेश

Report By: विशेष संवाददाता,बिहार
सिवान जिले में नगर प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने की दिशा में जिला पदाधिकारी श्री विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। नगर परिषद सिवान एवं जिले के सभी नगर पंचायतों से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में अब सिवान जिला की एनआईसी वेबसाइट पर आवश्यक जानकारियां सार्वजनिक कर दी गई हैं।
जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सिवान जिले के अंतर्गत कुल 09 नगर निकाय गठित हैं, जिनमें नगर परिषद सिवान एवं 08 नगर पंचायतें—मैरवा, बड़हरिया, गोपालपुर, हसनपुरा, आंदर, गुठनी, बसंतपुर एवं महाराजगंज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नगर प्रशासन का मूल दायित्व है कि नगर से संबंधित सभी कार्यों का सही ढंग से निष्पादन किया जाए तथा आम जनता से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
डीएम श्री विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि नगर निकायों के निरीक्षण एवं अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि कई महत्वपूर्ण सूचनाएं अब तक पब्लिक डोमेन में साझा नहीं की जा रही थीं। जबकि पारदर्शिता ही सुशासन की पहचान है। “ट्रांसपेरेंसी इज़ द हॉलमार्क ऑफ गवर्नेंस” का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार रहित नगरीय प्रशासन के लिए जरूरी है कि आम जनता से जुड़ी आवश्यक सूचनाएं सार्वजनिक की जाएं।
यह आदेश बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 65 एवं 66, बिहार सरकार के पत्रांक-2663/न०वि०आ०वि० दिनांक 25.05.2015, बिहार नगरपालिका प्रकटीकरण अधिनियम की धारा 3 एवं 4 तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ए) एवं 4(1)(बी) के प्रावधानों के आलोक में जारी किया गया है। इसके तहत नगर निकायों को कई अहम जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार वर्तमान कार्यकाल एवं सशक्त स्थायी बोर्ड की बैठकों की सभी कार्यवाहियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि आम नागरिक यह जान सकें कि उनके जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा कौन-कौन से निर्णय लिए गए और उनके पीछे क्या कारण रहे। इससे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी नगर निकायों को वित्तीय व्यवहार से जुड़े सभी आधिकारिक दस्तावेज जैसे प्राक्कलन, प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा संबंधी कागजात, तकनीकी एवं वित्तीय कार्यवाहियां, विपत्र, अभिश्रव एवं भुगतान से संबंधित आदेश समय-समय पर ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने होंगे। जिला पदाधिकारी ने कहा कि आम जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके द्वारा दिए गए करों का सदुपयोग हो रहा है या नहीं।
इसके साथ ही स्थापना से संबंधित सभी जानकारियां, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपवाद श्रेणी में नहीं आती हैं, उन्हें भी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। इसमें कर्मियों की सूची, स्थानांतरण एवं पदस्थापन से जुड़े आदेश, विभागीय कार्यवाही, चल-अचल संपत्ति का विवरण, बजट एवं ऑडिट से संबंधित प्रतिवेदन शामिल हैं।
साफ-सफाई को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी ने विशेष निर्देश दिए हैं। सफाई कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों का वार्डवार विवरण, उनकी उपस्थिति पंजी, सफाई कार्य में संलग्न एजेंसियों को दिए गए कार्यादेश, एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों की सूची, उपस्थिति पंजी एवं भुगतान से संबंधित अभिलेख भी पब्लिक डोमेन में साझा किए जाएंगे, ताकि सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सके।
डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि सभी नगर निकाय जल्द से जल्द अपने-अपने नगर निकाय की आधिकारिक वेबसाइट का निर्माण कराएं। इस कार्य में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी सिवान आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। जब तक संबंधित नगर निकायों की वेबसाइट तैयार नहीं हो जाती, तब तक सभी सूचनाएं सिवान जिला की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
आदेश के आलोक में अब सभी नगर निकायों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं सिवान जिले की एनआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई हैं। साथ ही बिहार नगर पालिका प्रकटीकरण अधिनियम के तहत इन सूचनाओं को आम सूचना के रूप में सार्वजनिक किया जाएगा। जिला प्रशासन का यह कदम नगर निकायों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने और आम जनता का विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।





