राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत गाजीपुर में परिवहन विभाग की सख्ती, पेट्रोल पंपों पर लागू हुआ “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नियम

Report By : आसिफ अंसारी

गाजीपुर : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन को यातायात नियमों (Traffic Rules) के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (National Road Safety Month) के तहत गाजीपुर में परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में आरटीओ (RTO) गाजीपुर और पीटीओ (PTO) की संयुक्त टीम ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में कई पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया, जहां बिना हेलमेट (Helmet) के दोपहिया वाहन चालकों पर विशेष नजर रखी गई।

निरीक्षण के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पाया कि कई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पहने पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर पहुंचे थे। अधिकारियों ने ऐसे चालकों को रोककर उनसे बिना हेलमेट वाहन चलाने का कारण पूछा। अधिकांश चालकों ने यह तर्क दिया कि उनका घर पास है या वे अभी एजेंसी से नई गाड़ी लेकर निकले हैं, इसलिए हेलमेट नहीं पहना है। अधिकारियों ने इन कारणों को नियमों के विपरीत बताते हुए चालकों को सख्त चेतावनी दी और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की हिदायत दी।

परिवहन विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश (Instructions) दिए कि बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल या डीजल (Fuel) न दिया जाए। “नो हेलमेट, नो फ्यूल” (No Helmet No Fuel) नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों ने कहा कि पेट्रोल पंपों की भूमिका सड़क सुरक्षा अभियान में बेहद महत्वपूर्ण है। यदि ईंधन न मिले तो लोग मजबूरन हेलमेट पहनेंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

यह पूरी कार्रवाई 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत की जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) द्वारा इस वर्ष “सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा” (Road Safety Life Safety) थीम पर देशभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) को कम करना और लोगों में सुरक्षित ड्राइविंग (Safe Driving) की आदत विकसित करना है।

गाजीपुर में परिवहन विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बिना हेलमेट वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह चालक की जान के लिए भी गंभीर खतरा है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट (Seat Belt) लगाना, निर्धारित गति सीमा (Speed Limit) का पालन करना और नशे में वाहन न चलाना जैसे नियम जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

कुल मिलाकर, गाजीपुर में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नियम के सख्त पालन से सड़क सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संदेश गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान के माध्यम से लोग जागरूक होंगे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सकेगा।

Mukesh Kumar

मुकेश कुमार पिछले 3 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे है, इन्होंने सर्वप्रथम हिन्दी दैनिक समाचार पत्र सशक्त प्रदेश, साधना एमपी/सीजी टीवी मीडिया में संवाददाता के पद पर कार्य किया है, वर्तमान में कर्मक्षेत्र टीवी वेबसाईट में न्यूज इनपुट डेस्क पर कार्य कर रहे है !

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