प्राइवेट वाहनों के कमर्शियल इस्तेमाल पर परिवहन विभाग की तगड़ी कार्रवाई, 7 वाहन सीज, 1 का चालान

रिपोर्ट: श्रवण कुमार यादव, बाराबंकी
बाराबंकी:परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा टैक्स चोरी और निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन आयुक्त के स्पष्ट निर्देशों के तहत 1 जून से 15 जून 2025 तक यह विशेष अभियान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को चिह्नित कर उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
इसी क्रम में सोमवार को बाराबंकी जनपद में लखनऊ-बाराबंकी हाईवे पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने मोर्चा संभालते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान निजी नंबर प्लेट लगे ऐसे वाहन जो व्यावसायिक गतिविधियों में लगे पाए गए, उनके खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाए गए।
संयुक्त प्रवर्तन अभियान की अगुवाई सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) अंकिता शुक्ला और यात्री/मालकर अधिकारी रवि चन्द्र त्यागी ने की। टीम द्वारा चलाए गए इस अभियान के दौरान कुल 7 निजी वाहनों को सीज किया गया, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक कार्यों में संलग्न पाए गए थे। इसके अतिरिक्त, एक वाहन का चालान कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है।
प्रवर्तन अधिकारियों ने जानकारी दी कि कई निजी वाहन मालिक बिना व्यावसायिक परमिट के अपने वाहनों से यात्रियों और माल की ढुलाई कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को टैक्स की हानि होती है और साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का भी उल्लंघन होता है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान लगातार चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निजी वाहन सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के लिए पंजीकृत किए जाते हैं। यदि इनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों जैसे यात्रियों की ढुलाई, सामान का परिवहन या किराये पर वाहन चलाने के लिए किया जाता है, तो यह मोटर वाहन अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है।
परिवहन विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि अभियान के अंतर्गत केवल हाईवे ही नहीं, बल्कि सभी प्रमुख मार्गों और जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में भी चेकिंग की जा रही है। जांच के दौरान आरटीओ दस्तावेज, वाहन परमिट, बीमा, फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है।
वाहन स्वामियों से अपील
विभागीय अधिकारियों ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने निजी वाहनों का उपयोग केवल निर्धारित व्यक्तिगत कार्यों के लिए करें और व्यवसायिक उपयोग करने से पहले उचित परमिट और कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। ऐसा न करने पर भारी जुर्माना, वाहन सीजिंग और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।