कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, सजा रद्द करने वाले दिल्ली HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा रद्द/निलंबित किए जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

Report By : कर्मक्षेत्र टीवी डेस्क टीम

उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की सजा को रद्द/निलंबित किए जाने का फैसला सुनाया गया था।

शीर्ष अदालत का यह फैसला उस समय आया है, जब दिल्ली में पीड़िता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रही थी। पीड़िता और उसके समर्थकों का कहना था कि हाईकोर्ट का आदेश न्याय की भावना के विपरीत है और इससे पीड़िता को गहरा मानसिक आघात पहुंचा है।

सूत्रों के मुताबिक, CBI (Central Bureau of Investigation) और पीड़िता की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल stay जरूरी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी जाएंगी।

गौरतलब है कि उन्नाव दुष्कर्म मामला देश के सबसे संवेदनशील (Sensitive) और चर्चित मामलों में से एक रहा है। इस केस ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में, बल्कि पूरे देश में न्याय व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी थी।

पीड़िता का कहना है कि जब तक उसे पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वह अपनी लड़ाई जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता के पक्ष में एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि कुलदीप सेंगर को लेकर आगे क्या कानूनी दिशा (Legal Course) तय होती है।

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