गाजीपुर में हिट एंड रन मामलों में तीन पीड़ित परिवारों को मिला सरकार की योजना के तहत मुआवजा

गाजीपुर, : गाजीपुर जिले में सड़क दुर्घटना के तीन मामलों में पीड़ित परिवारों को भारत सरकार की “हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना, 2022” के तहत मुआवजा दिया गया है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो किसी अज्ञात वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है।
गाजीपुर के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासनिक) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जनपद गाजीपुर के तीन लाभार्थियों — स्व. प्रीतम गुप्ता, स्व. राजू बारी और स्व. गौरव तिवारी के परिजनों को यह मुआवजा प्रदान किया गया है। यह मुआवजा सीधे बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भेजा गया।
सरकारी योजना के अनुसार, किसी भी अज्ञात वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपये की सहायता राशि मिलती है। वहीं, यदि कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा, सरकार ने तय अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा भी प्रदान की है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए दावा करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। पीड़ित या उनके परिवार को सबसे पहले योजना का आवेदन फॉर्म-1 भरना होता है। साथ ही, उन्हें फॉर्म-4 (शपथ पत्र) भी प्रस्तुत करना होता है। यह फॉर्म वेबसाइट [email protected] पर उपलब्ध है। फॉर्म को भरकर संबंधित क्षेत्र के दावा जांच अधिकारी, जैसे कि तहसीलदार या उप-जिलाधिकारी, को देना होता है।
दावा करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होता है। इनमें शामिल हैं— एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम या मेडिकल रिपोर्ट, पहचान पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और यदि किसी अन्य स्रोत से मुआवजा प्राप्त हुआ है तो उसकी जानकारी। सभी दस्तावेजों की जांच होने के बाद दावा जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर को भेजते हैं, जो जांच के 15 दिनों के भीतर मंजूरी देते हैं। इसके बाद अधिकतम 45 दिनों के भीतर राशि लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है।
इस योजना के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन द्वारा क्षति पहुँचने पर भी पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय और राहत मिल सके। यह एक जन-कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य सड़क हादसों के पीड़ितों को त्वरित आर्थिक सहायता देना है।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जिले के लोगों से अपील की है कि यदि कोई इस प्रकार की दुर्घटना का शिकार हुआ है, तो वह समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन अवश्य करें।