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चुनाव प्रचार के लिए इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों को दी बड़ी राहत, रैलियों और रोड शो के लिए जारी की नई गाइडलाइंस

कोरोना वायरस  महमारी के बीच विधानसभा चुनाव प्रचार में बंदिशें कम हुई हैं. अब बड़ी रैलियों के  लिए बड़ी छूट मिल गई है. चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव आयोग  ने बड़ी राहत दी है.

क्या हैं नई गाइडलाइंस?

  • 50 फीसदी भीड़ के साथ रैली की अनुमति.
  • सीमित संख्या के साथ रोड़ शो को मंजूरी.
  • अब 1 हजार लोगों के साथ बैठक की मंजूरी.
  • 10 के बजाय अब 20 लोगों के साथ डोर-टू-डोर कैंपेन की इजाजत.
  • सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार की छूट.
  • इनडोर बैठकों में 300 की जगह अब 500 लोग हो सकेंगे शामिल.

चुनाव आयोग ने ये फैसला कोरोना के कम होते मामलों को देखने के बाद लिया है. 21 जनवरी तक देश में साढ़े तीन लाख मामले कोरोना के दर्ज हो रहे थे. वहीं आज की तारीख में केस गिरकर करीब 60 हज़ार तक पहुंच गए हैं.

अभियान के समय पर रोक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बजाय रात 10 से 6 बजे के बीच होगी. राजनीतिक दल/उम्मीदवार सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार और एसडीएमए के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं.