रामपुर: यतीमखाना प्रकरण में अदालत ने आजम खान पक्ष पर लगाया ₹10,000 हर्जाना

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर यतीमखाना प्रकरण से जुड़े मामलों में सुनवाई जारी है। रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान आजम खान के वकीलों द्वारा गवाहों से जिरह के लिए रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल की गई थी। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए आजम खान पक्ष पर ₹10,000 का हर्जाना लगाया और जिरह का एक और अवसर प्रदान किया।

यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था, जिसमें यतीमखाना प्रकरण के संबंध में गवाहियां हो रही थीं। प्रॉसीक्यूशन की ओर से सुरजीत सिंह और जितेंद्र कुमार वर्मा ने अपने बयान दिए थे, जिन पर जिरह होनी थी। लेकिन पूर्व निर्धारित तारीख पर आजम खान के वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते अदालत ने जिरह के अवसर को समाप्त कर दिया था।

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आजम खान के वकीलों ने पुनः जिरह का मौका देने के लिए रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल की। इस पर अदालत ने ₹10,000 का हर्जाना लगाते हुए जिरह का अवसर प्रदान किया। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी-एमएलए सीमा राणा ने बताया कि यतीमखाना प्रकरण से जुड़े मामले में गवाहियां चल रही थीं। विपक्ष के वकील पिछली तारीख पर गैरहाजिर रहे, जिसके कारण उनकी जिरह समाप्त कर दी गई। अब अदालत ने ₹10,000 का हर्जाना लगाते हुए जिरह का अवसर दिया है।

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