उत्तर प्रदेश में फैमिली आईडी कार्ड से योजनाओं का लाभ लेना अब होगा और भी आसान

Report By: आसिफ अंसारी

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “एक परिवार, एक पहचान” के अंतर्गत राज्यभर के नागरिकों को फैमिली आईडी कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या देना है, जिससे राज्य और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

फैमिली आईडी कार्ड एक 12 अंकों का विशिष्ट नंबर है, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा शामिल होता है। इस कार्ड के माध्यम से सरकार एक लाइव डेटाबेस तैयार कर रही है, जो राज्य में रह रहे हर परिवार की पहचान, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता को चिन्हित करने में मदद करेगा।

इस कार्ड से उन परिवारों को खासा लाभ मिलेगा जो अब तक योजनाओं से वंचित थे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। अब सिर्फ राशन कार्ड धारक ही नहीं, बल्कि गैर-राशन कार्डधारी परिवार भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

जिलाधिकारी ने की अपील
जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में फैमिली आईडी के लिए आवेदन करें। उन्होंने बताया कि फैमिली आईडी कार्ड के माध्यम से नागरिकों को अब बार-बार आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे भी फैमिली आईडी पोर्टल पर पंजीकरण कर मुफ्त में फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम पंचायत और शहरी निकायों के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, कृषि विभाग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में वे लोग भी अब शामिल हो सकेंगे जिनके पास पहले से राशन कार्ड नहीं है।

फैमिली आईडी योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि राज्य सरकार इस डेटा के माध्यम से परिवारों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का काम करेगी।

फैमिली आईडी के फायदे
योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ
परिवार का डिजिटलीकृत विवरण
रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पेंशन आदि में प्राथमिकता
प्रमाणपत्रों की बार-बार आवश्यकता नहीं
पात्र लेकिन अब तक वंचित लोगों तक योजनाओं की पहुँच

कैसे करें आवेदन?
1. ऑनलाइन आवेदन: आप फैमिली आईडी पोर्टल http://familyid.up.gov.in पर जाकर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं।
2. जन सुविधा केंद्र / पंचायत कार्यालय: निकटतम CSC या पंचायत भवन में जाकर आवेदन किया जा सकता है।
3. E-KYC आवश्यक: सभी परिवारजनों का आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। OTP के माध्यम से ई-केवाईसी करना होगा।
4. आवेदन के पश्चात अगर फैमिली आईडी उपलब्ध है, तो पोर्टल पर लॉगिन करते ही “आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है” संदेश प्रदर्शित होगा। इस पर क्लिक कर आप प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी लाभार्थी के पास फैमिली आईडी है और वह राशन कार्ड बनवाने की पात्रता रखता है, तो वह राशन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकता है। इससे यह भ्रम भी दूर हो गया है कि फैमिली आईडी होने पर राशन कार्ड नहीं बन सकता।

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