ITR 2025: करदाता अब दाखिल कर सकते हैं ITR-1 और ITR-4, आयकर विभाग ने Excel उपयोगिता फॉर्म किया जारी

रिपोर्ट: अर्थक्षेत्र डेस्क

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आकलन वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। विभाग ने ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) के लिए Excel आधारित यूटिलिटी फॉर्म अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिससे व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और लघु व्यवसायी अब अपना रिटर्न भर सकते हैं।

ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू
आयकर विभाग हर साल वित्तीय वर्ष के अंत के बाद करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की सुविधा शुरू करता है। इस बार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करदाता 1 अप्रैल 2025 से ही ITR दाखिल कर सकते हैं और 31 जुलाई 2025 अंतिम तिथि है (बिना विलंब शुल्क के)।
अब जबकि Excel यूटिलिटी फॉर्म जारी कर दिया गया है, वे लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरने में असहज महसूस करते हैं, वे इस फॉर्म को डाउनलोड करके ऑफलाइन ITR दाखिल कर सकते हैं।


ITR-1 और ITR-4 क्या है?
ITR-1 (सहज):
यह फॉर्म सैलरी प्राप्त करने वाले, पेंशनधारकों या एकल मकान संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले करदाताओं के लिए है
जिनकी कुल आय ₹50 लाख रुपये तक है
इसमें ब्याज आय, पारिवारिक पेंशन और अन्य स्रोतों से आय को भी शामिल किया जा सकता है
ITR-4 (सुगम):
यह फॉर्म ऐसे लोगों के लिए है जो व्यवसाय या पेशे से आय कमाते हैं और प्रेसम्पटिव टैक्सेशन स्कीम (44AD, 44ADA, 44AE) के तहत आते हैं
इसका उपयोग व्यक्तिगत करदाता, HUF और फर्म (LLP नहीं) कर सकते हैं
कुल आय ₹50 लाख रुपये तक होनी चाहिए

Excel Utility का लाभ कैसे उठाएं?
1. आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometax.gov.in पर जाएं
2. Downloads सेक्शन में जाकर “ITR-1 और ITR-4 Excel Utilities” डाउनलोड करें
3. फॉर्म को अपने कंप्यूटर पर भरें और Validate करें
4. JSON फाइल जनरेट करें
5. आयकर पोर्टल पर लॉगिन करके JSON फाइल अपलोड करें
6. वेरिफिकेशन पूरा करें और ई-फाइलिंग की पुष्टि करें

महत्वपूर्ण तिथियां:
ITR फाइलिंग शुरू होने की तारीख: 1 अप्रैल 2025
बिना लेट फीस के अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2025
लेट फीस के साथ अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025


किन्हें ITR-1 और ITR-4 नहीं भरना चाहिए?
जिनकी आय ₹50 लाख से अधिक है
जिनके पास एक से अधिक मकान संपत्ति है
कृषि आय ₹5,000 से अधिक है
जो निदेशक हैं किसी कंपनी में
जिनके पास विदेशी संपत्ति या विदेशी आय है


आईटीआर भरने के फायदे:
1. बैंक लोन और वीजा आवेदन में सहायक
2. आय का प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता
3. TDS की वापसी (Refund) आसानी से मिलती ह
4. आगामी वित्तीय वर्षों के लिए टैक्स प्लानिंग आसान होती है
5. सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लिए पात्रता सिद्ध होती है


जो भी करदाता ITR-1 या ITR-4 के अंतर्गत आते हैं, वे जल्द से जल्द Excel यूटिलिटी डाउनलोड करके अपने दस्तावेज़ तैयार करें। अंतिम समय तक इंतजार करना न सिर्फ अनावश्यक तनाव बढ़ाता है, बल्कि विलंब शुल्क या पेनल्टी का कारण भी बन सकता है।

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