गाजीपुर में आबकारी दुकानों के संचालन को लेकर बैठक आयोजित

Report By : आसिफ अंसारी
गाजीपुर : आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर और आबकारी निरीक्षकों की उपस्थिति में सत्र 2025-26 के लिए नव आवंटित अनुज्ञापियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आबकारी दुकानों के संचालन, प्रतिभूति धनराशि जमा करने, देशी शराब दुकानों के वार्षिक कोटा उठान और कंपोजिट दुकानों के एम.जी.आर. को लेकर निर्देश दिए गए।
अधिकारियों ने पॉस मशीन से शत-प्रतिशत बिक्री, ऑनलाइन पेमेंट की अनिवार्यता और दुकान पर साइन बोर्ड लगाने के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। 31 मार्च की रात 10 बजे तक पुराने अनुज्ञापियों को अपनी पॉस मशीनें जमा करनी होंगी, जबकि 1 अप्रैल से नई मशीनें नव आवंटियों को दी जाएंगी।
नव अनुज्ञापियों को हिदायत दी गई कि किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न हों, अन्यथा आबकारी अधिनियम की धारा 60-क के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकानें निर्धारित दूरी मानकों का पालन करते हुए हाईवे से 220 मीटर और धार्मिक स्थल, विद्यालय आदि से उचित दूरी पर ही संचालित की जाएं।
इसके अलावा, सोमवार और मंगलवार को नव आवंटियों को पॉस मशीन के संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आबकारी अधिकारी या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से संपर्क करने की सलाह दी गई।