मुरादाबाद: सपा सांसद रूचिवीरा और कांग्रेस नेता असद मौलाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Report By : स्पेशल डेस्क
मुरादाबाद : लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में समाजवादी पार्टी की सांसद रूचिवीरा और कांग्रेस नेता असद मौलाई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।
मामला मुरादाबाद के नागफनी थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें दोनों नेताओं पर बिना अनुमति के जनसभा करने का आरोप लगा था। अदालत में आरोप तय किए जाने थे, लेकिन दोनों की ओर से पेश न होने के कारण कोर्ट ने उनके स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 मार्च निर्धारित की है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन न करने और बिना अनुमति के जनसभा करने के मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
क्या है पूरा मामला?
लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सांसद रूचिवीरा और कांग्रेस नेता असद मौलाई पर आरोप है कि उन्होंने बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा का आयोजन किया। इस मामले में नागफनी थाने में केस दर्ज किया गया था।
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी और आरोप तय किए जाने थे, लेकिन बार-बार अदालत में पेश न होने के चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया। अब कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है।
क्या होगा आगे?
अगर 11 मार्च को दोनों नेता अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो सकती है। चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन गंभीर मामला माना जाता है, और अदालत इस पर सख्ती से फैसला ले सकती है।