आचार संहिता उल्लंघन मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी
रिपोर्ट : राहुल मौर्य
रामपुर : मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा को कोर्ट ने आज बारी किया है दरअसल रामपुर से पूर्व सांसद जयप्रदा ने सन 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था इसी दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला रामपुर के कैमरी थाने में दर्ज किया गया था इस मामले की सुनवाई रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही थी जिसमें आज कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को बड़ी कर दिया हैं
मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा,, माननीय अदालत को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उन्होंने समझा कि मैं कोई ऐसा गलती नहीं किया है सोच विचार के बाद ही मेरे लिए माननीय अदालत ने रिहा किया हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं मैं शुरू से कह रही थी कि मैं रामपुर से दो बार सांसद रही कभी ऐसी गलत बात या कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करती हूं। आज मेरे साथ अब्बास जी हैं अग्रवाल जी हैं मेरा उन्होंने साथ दिया है मेरे साथ खड़े हैं और मैं जनता को यह कहना चाहती हूं हमेशा मैं रामपुर की हूं और रामपुर में रहूंगी सत्ते मीवा जयते युवा, सत्य की हमेशा जीत होती है।
इस विषय पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया,, जयप्रदा नाहटा के विरुद्ध थाना केमरी पर एनसीआर नंबर 37/2019 धारा 171जी आईपीसी का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसका ट्रायल माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल रामपुर में चल रहा था। पत्रावली आज जजमेंट में नियत थी माननीय न्यायालय के द्वारा आज जयप्रदा नाहटा को दोष मुक्त कर दिया है। इसमें 2019 में लोकसभा की प्रत्याशी थी इन्होंने भाषण दिया था कि मायावती जी आप आ रही हैं आपका सम्मान है आजम खान असली फोटो दिखाते हैं आप आइएगा तो बच के रहिएगा आजम खान की नजरे कहां-कहां जाएगी वह पता नहीं है। बस यह भाषण था तो इसमें 171जी का मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी कुलदीप भटनागर के द्वारा, उसमें आज निर्णय आया है माननीय न्यायालय ने अभियोग्यता को दोष मुक्त कर दिया है।