Friday , April 26 2024
Breaking News

नहीं थम रहा कर्नाटक का हिजाब विवाद, सरकार ने राहत देने से किया इंकार अब HC की बड़ी पीठ करेगी सुनवाई

कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर सरकार के ड्रेस कोड के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ सका। इस मामले पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई, जिसमें इसे बड़ी पीठ को भेजा गया।

जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि यह मामला पर्सनल लॉ के पहलुओं के मद्देनजर बुनियादी महत्व के कुछ सांविधानिक सवालों को उठाता है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इस पर सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन कर सकते हैं।

जस्टिस दीक्षित ने कहा, ऐसे मुद्दे जिन पर बहस हुई और महत्वपूर्ण सवालों की व्यापकता को देखते हुए अदालत का विचार है कि मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना चाहिए कि क्या इस विषय में एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सकता है। ज

गौरतलब है कि राज्य के उडुपी जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मुद्दे पर कर्नाटक के कई शिक्षण संस्थानों में हिजाब के विरोधी और समर्थक आमने-सामने आ गए हैं।

उत्तर प्रदेश के संभल में एक चुनावी सभा के दौरान ओवैसी ने कहा, ‘मैं दुआ करता हूं कि कर्नाटक में हिजाब पहनने के अधिकार के लिए लड़ने वाली बहनें कामयाब हों। कर्नाटक में संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। मैं भाजपा सरकार के इस फैसले की निंदा करता हूं।’