सम्भल: सपा सांसद पर बिजली चोरी का मामला, हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत – 1.91 करोड़ के जुर्माने को बताया गया मनमानी

Report By: रजत मल्होत्रा

उत्तर प्रदेश के सम्भल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर्र रहमान बर्क को प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिजली चोरी के मामले में लगे ₹1.91 करोड़ के जुर्माने को कोर्ट ने अनुचित और मनमानी करार दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बिजली विभाग की कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध बताया है और सांसद के बिजली कनेक्शन को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?
बिजली विभाग ने सपा सांसद जिया उर्र रहमान पर 12 साल पुराने एक मामले में बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए ₹1.91 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना ठोंका था। विभाग का दावा था कि वर्ष 2012 से बिजली की चोरी की जा रही थी और उसका मूल्यांकन कर यह राशि निर्धारित की गई है।
इस पर सांसद जिया उर्र रहमान ने प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कार्रवाई को अनुचित, असंवैधानिक और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया। सांसद का कहना था कि उन्हें बिना कोई नोटिस दिए और बिना सुनवाई के इतनी बड़ी धनराशि थोप दी गई, जो पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है।

कोर्ट ने क्या कहा?
प्रयागराज हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बिजली विभाग ने जिस तरीके से 12 साल पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जुर्माना लगाया है, वह न्यायसंगत नहीं है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि:
इतने वर्षों बाद बिना किसी ठोस साक्ष्य के जुर्माना लगाना न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है। 1.91 करोड़ रुपये की मांग करना मनमानी और अनुचित है।”
कोर्ट ने बिजली विभाग की कार्रवाई को त्रुटिपूर्ण और मनमाना करार देते हुए न सिर्फ जुर्माने पर रोक लगाई, बल्कि विभाग को तीन सप्ताह के भीतर इस कार्रवाई पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश भी दिया।

सांसद का पक्ष
सपा सांसद जिया उर्र रहमान ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि:
यह सत्य की जीत है। राजनीतिक द्वेष के तहत मेरे खिलाफ यह साजिश रची गई थी। कोर्ट ने न्याय दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अंततः सच ही सामने आएगा।”

बिजली विभाग की प्रतिक्रिया
बिजली विभाग के अधिकारियों ने फिलहाल कोर्ट के निर्देश पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार वे कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और निर्धारित समयसीमा के भीतर विधिवत जवाब दाखिल किया जाएगा।

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