सिवान नगर परिषद क्षेत्र में अनधिकृत ई-रिक्शा पर सख्ती, 96 वाहनों से 6.06 लाख का जुर्माना, नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक

Report By : विशेष संवाददाता, बिहार
सिवान : क्षेत्र में यातायात व्यवस्था (Traffic Management) को सुव्यवस्थित करने और आम नागरिकों की सुरक्षा (Public Safety) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने ई-रिक्शा (E-Rickshaw) परिचालन को लेकर कड़ा कदम उठाया है। जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद सिवान की सीमा के भीतर परिचालन के लिए नए ई-रिक्शाओं के पंजीकरण (Registration) पर 21 दिसंबर 2025 से अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय बढ़ते यातायात दबाव, सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिम और अव्यवस्थित ई-रिक्शा संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला परिवहन पदाधिकारी (District Transport Officer), सिवान एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात (DSP Traffic), सिवान की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि पिछले कुछ वर्षों में सिवान शहर, विशेषकर नगर परिषद क्षेत्र में ई-रिक्शाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि (Rapid Increase) हुई है। इस अनियंत्रित बढ़ोतरी के कारण मुख्य सड़कों (Main Roads) और आंतरिक मार्गों (Internal Roads) पर लगातार जाम की स्थिति बन रही है, जिससे आम लोगों के आवागमन में गंभीर परेशानी हो रही है।
प्रशासन के अनुसार, ई-रिक्शाओं की अत्यधिक संख्या के कारण आपातकालीन सेवाओं (Emergency Services) जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के निर्बाध संचालन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही पैदल यात्रियों (Pedestrians), साइकिल चालकों और अन्य वाहन चालकों के लिए दुर्घटना (Accident Risk) की आशंका बढ़ गई है। कई प्रमुख चौराहों और सड़कों पर अतिक्रमण (Encroachment) की समस्या भी सामने आई है, जिससे शहरी यातायात व्यवस्था और अधिक जटिल हो गई है।
इन परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicle Act 1988) की धारा 67, बिहार सरकार की संबंधित अधिसूचनाओं (Government Notifications) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS-2023) की धारा 152 और 163 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार नगर परिषद सिवान क्षेत्र में परिचालन के उद्देश्य से किसी भी नए ई-रिक्शा का पंजीकरण 21 दिसंबर 2025 के बाद नहीं किया जाएगा। वर्तमान में ई-रिक्शा पंजीकरण की श्रृंखला BR-29 ER 8069 तक संचालित है और इसके आगे किसी भी नए पंजीकरण को नगर परिषद क्षेत्र में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से नगर परिषद सिवान क्षेत्र में अनधिकृत ई-रिक्शाओं (Unauthorized E-Rickshaw) का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए नियमित और सघन चेकिंग अभियान (Special Checking Drive) चलाया जाएगा। यह आदेश न केवल नए पंजीकरणों पर बल्कि उन पंजीकरण स्थानांतरणों (Registration Transfer) पर भी लागू होगा, जिनका उद्देश्य सिवान शहर के भीतर ई-रिक्शा का संचालन करना है।
हालांकि प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि पूर्व में विधिवत रूप से पंजीकृत ई-रिक्शा निर्धारित शर्तों के अधीन परिचालित होते रहेंगे। इसके लिए संबंधित ई-रिक्शा के पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (Valid Registration Certificate), वैध बीमा प्रमाण पत्र (Insurance Certificate) और वैध फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) होना अनिवार्य होगा। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान एवं मोटरयान निरीक्षक (Motor Vehicle Inspector) को सौंपी गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक, सिवान को निर्देश दिया गया है कि वे सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, यातायात पुलिस और थानाध्यक्षों के माध्यम से इस आदेश के प्रवर्तन (Enforcement) में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें।
यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से छह माह अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित ई-रिक्शा चालकों और मालिकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, BNSS-2023 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई (Penal Action) की जाएगी।
इसी क्रम में जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में 20 दिसंबर 2025 को नगर परिषद सिवान क्षेत्र में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान लगभग 600 ई-रिक्शाओं की जांच (Inspection) की गई। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 96 ई-रिक्शाओं पर कार्रवाई की गई और उनसे कुल 6 लाख 6 हजार 500 रुपये का जुर्माना (Fine Amount) वसूला गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे।
जिला प्रशासन का मानना है कि यह कार्रवाई शहर में अनुशासित यातायात व्यवस्था (Disciplined Traffic System), सड़क सुरक्षा और प्रभावी शहरी गतिशीलता (Urban Mobility) सुनिश्चित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। प्रशासन ने आम नागरिकों और ई-रिक्शा चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शहर को सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने में सहयोग करें।





