मेगा विधिक सेवा शिविर और राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु गाजीपुर में जागरूकता रैली, न्यायालय से रवाना हुआ न्याय रथ

Report By : आसिफ अंसारी
गाजीपुर : माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद गाजीपुर में विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को एक जागरूकता रैली एवं प्रचार-प्रसार वाहन ‘न्याय रथ’ को जनपद न्यायालय गाजीपुर के गेट संख्या-01 से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली आगामी बृहद विधिक साक्षरता/सेवा शिविर (मेगा शिविर) दिनांक 22 फरवरी 2026 तथा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14 मार्च 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित की गई।
इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय ने आम जनमानस को संबोधित करते हुए बताया कि 22 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले बृहद विधिक साक्षरता/सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा महिलाओं, निर्बल एवं निर्धन वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, दिव्यांगजन सहित समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं।
माननीय जनपद न्यायाधीश ने यह भी जानकारी दी कि 14 मार्च 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादों का सहज, सुलभ और त्वरित निस्तारण कराया जा सकता है। इसमें वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, मोटर दुर्घटना दावा, ऋण वसूली, सेवा विवाद, बंटवारा संबंधी मामले तथा शमनीय आपराधिक मामलों का समाधान आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।
इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अनेक न्यायिक अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके साथ ही लीड बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंकों के अधिकारी, सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्तागण, मध्यस्थ एवं पैनल अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पराविधिक स्वयंसेवक तथा कर्मचारीगण ने भी सक्रिय सहभागिता की।
जागरूकता रैली और न्याय रथ के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम लोगों को विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं और लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक नागरिक न्यायिक सेवाओं से लाभान्वित हो सकें।





