दुधमुंही बच्ची के साथ हैवानियत दिखाने वाले को उम्रकैद

तीन साल बाद आया फैसला विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने सुनाया निर्णय


चित्रकूट : दुधमुही बच्ची के साथ हवस का गंदा खेल खेलने वाले दरिन्दे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बहिलपुरवा थाने में एक महिला ने 23 जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में महिला ने बताया था कि वह अपने पति एवं ससुर के साथ 23 जुलाई 2020 को खेत में धान लगा रही थी। उसके ससुर खेत में बैलों को लेकर हल चला रहे थे और उसकी सास घर में धान के बेड उखाड रही थी। इस दौरान लाइट चली जाने पर ससुर ने उसे घर जाने के लिए कहा। जब वह घर आई और सास अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी के बारे में पूंछा तो उन्होंने बताया कि बिटिया यहीं खेल रही थी। बिटिया को सेमरदहा गांव के टेकारी का निवासी भगवानदीन समोसा खिलाने के लिए साथ ले गया है। इसके बाद वह भगवानदीन के घर गई तो दरवाजा अन्दर से बंद था।

महिला द्वारा जब दरवाजा खट खटाकर खुलवाया गया तो उसकी बेटी अन्दर रो रही थी। वहां से लेकर अपने घर अपने पर जब उसने बेटी को गोद में उठाया तो उसके नाजुक अंग से खून बह रहा था। उसकी 18 माह की बेटी के साथ भगवानदीन ने बलात्कार किया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जो अब तक जेल में बंद है। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी भगवानदीन को आजीवन कारावास और पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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