गाजीपुर में 10 मई को लगेगी लोक अदालत ई-चालान और अन्य लम्बित वादों के निस्तारण का सुनहरा मौका

Report By : आसिफ अंसारी
गाजीपुर : जनपद न्यायालय गाजीपुर में 10 मई 2025 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता के लम्बित मामलों, विशेष रूप से यातायात ई-चालानों और अन्य वादों का जल्द से जल्द और सरल तरीके से समाधान किया जा सके।
लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होगी, और इसमें भाग लेने के लिए किसी विशेष कानूनी प्रक्रिया या वकील की आवश्यकता नहीं है। नागरिकों को सिर्फ अपने दस्तावेज़ों और संबंधित चालानों के साथ न्यायालय परिसर में पहुंचना है। यह एक ऐसा सुनहरा अवसर है जब बिना किसी बड़ी परेशानी या कोर्ट की जटिल प्रक्रिया से गुज़रे, लोग अपने मामलों को हल कर सकते हैं।
पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर ने सभी जनपदवासियों से अपील की है कि वे इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने लम्बित चालान व अन्य वादों का निस्तारण करवाएं। उन्होंने कहा कि यह पहल नागरिकों के समय, पैसे और मानसिक शांति की बचत करती है।
इस लोक अदालत में विशेष रूप से उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान जारी किए गए हैं और वे अभी तक लंबित हैं। ऐसे लोग इस दिन न्यायालय में उपस्थित होकर अपने चालान का समाधान कर सकते हैं।
लोक अदालत का आयोजन एक जनहितकारी प्रयास है, जिसके ज़रिए सरकार और न्याय व्यवस्था आम जनता को राहत देने का प्रयास कर रही है। इस तरह के आयोजन यह भी दर्शाते हैं कि न्यायालय सिर्फ दंड देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाधान और सहमति का एक ज़रिया भी है।
पुलिस अधीक्षक ने साथ ही गाजीपुर जिले के सभी प्रमुख समाचार पत्रों — दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान आदि — से भी अपील की है कि वे इस सूचना को लगातार दो दिन तक प्रकाशित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी से अवगत हो सकें और इसका लाभ उठा सकें।
जनता से यह अनुरोध किया गया है कि वे समय पर पहुंचकर इस पहल में सहभागी बनें और न्यायिक प्रक्रिया को सहयोग दें। यह न केवल उनके लिए लाभकारी होगा, बल्कि न्यायिक प्रणाली को भी सुगम बनाने में मदद करेगा।